मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के क्रियान्वयन का प्रस्ताव अनुमोदित
मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के क्रियान्वयन के
प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना में 18 वर्ष से 60 वर्ष आयु के सूक्ष्म
श्रेणी के उद्यमियों द्वारा आवेदन किया जा सकेगा। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे सूक्ष्म
उद्यमियों को आच्छादित किया जायेगा जो जी0एस०टी0 विभाग के द्वारा संचालित व्यापारी
दुर्घटना बीमा योजना का लाभ पाने के पात्र नहीं हैं।
योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्गीकृत उद्यमी को निम्नानुसार लाभ देय होगाः
दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु होने पर 05 लाख रुपये।
दुर्घटना के फलस्वरूप स्थायी अपंगता पर 05 लाख रुपये।
दुर्घटना के फलस्वरूप आंशिक स्थायी अपंगता पर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा
प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण -पत्र में उल्लिखित दिव्यांगता प्रतिशत के अनुसार।
दुर्घटना होने की दशा में पीड़ित के परिवार द्वारा ऑनलाइन व्यवस्था में आवेदन
करने के उपरान्त समस्त प्रपत्रों की एक प्रति सम्बन्धित जिले के उपायुक्त उद्योग को
प्रस्तुत की जाएगी। पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमी की दुर्घटना होने की दशा में निर्धारित प्रक्रिया के
अनुसार, उपायुक्त उद्योग से क्लेम धनराशि की संस्तुति प्राप्त होने के उपरान्त, निदेशालय
स्तर से उद्यमी के नामित वारिस को बीमा की धनराशि डीoबी०टी0 के माध्यम से अधिकतम
01 माह में उपलब्ध करा दी जायेगी।
ज्ञातव्य है कि एम0एस०एम0ई0 क्षेत्र प्रदेश के आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन की
दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। प्रदेश में स्थापित कुल एम०एस०एम०ई० इकाइयों का लगभग
15 प्रतिशत ही औपचारिक रूप से उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकृत हैं एवं लगभग 85
प्रतिशत इकाइयां अनौपचारिक रूप में कार्यरत हैं।
उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीयन बाध्यकारी न होने के कारण अधिकांश इकाइयों
द्वारा अपना पंजीयन पोर्टल पर नहीं कराया जाता है, जिससे इन इकाइयों के आंकड़े
औपचारिक रूप से उपलब्ध नहीं होते हैं। औपचारिक आंकड़ों की उपलब्धता सुगम न होने
से जहाँ इस क्षेत्र का आर्थिक योगदान वास्तविक रूप से प्रदर्शित नहीं हो पाता है, वहीं
नीति निर्धारण में भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। एम०एस०एमoई० को प्रोत्साहित
करने तथा अपरिहार्य परिस्थितियों में सूक्ष्म उद्यमियों को सहायता प्रदान करने हेतु प्रदेश
सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना लागू की जा रही है।
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