सर्पदंश से हुयी मृत्यु में मृतक के आश्रितों को एक सप्ताह के अंदर मिलेगी सरकारी सहायता
Report- बृजेश सिंह अम्बेडकर नगर।
सर्पदंश से हुयी मृत्यु में मृतक के आश्रितों को एक सप्ताह के अंदर सरकारी सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन मनोज कुमार सिंह ने समस्त जिलाधिकारी को पत्र जारी कर दिया है। जिसके बाद सर्पदंश से हुयी मृत्यु में मृतक के आश्रितों को एक सप्ताह के अंदर 4 लाख की सरकारी सहायता मिल जायेगी।
पत्र इस प्रकार है।
लखनऊ : दिनांक : o৪ जुलाई. 2021
राजस्व अनुभाग-11
विषय- सर्पदंश से हुयी मृत्यु में मृतक के आश्रितों को अहेतुक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,
उप्युक्त विषयक शासनादेश संख्या - यू०ओ०-20 / एक -11-2018-4(जी)/ 2015 दिनांक 02.06 2018
में सर्पदेंश को राज्य आपदा घोषित करते हुए सारपदंश से मृत्यु की दशा में प्रत्येक मृतक के आश्रितों को
रू० 04 00 लाख की अहेतुक सहायता दिया जाना प्राविधानित है।
शासन के संज्ञान में आया है कि सर्पदंश से मृत्य को प्रमाणित करने के लिए मृतक की विसरा जांच
हेतु फारेसिक लैब भेजी जाती है और मृतक की विसरा जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा में मृतक के आश्रितों को
अहेतुक सहायता समय से उपलब्ध नहीं करायी जाती है फारेसिक स्टेट लीगल सेल के अनुसार सर्पदंश
के प्रकरणों में विसरा रिपोरट को प्रिजर्व करने का कोई औचित्य नहीं है तथा उनके द्वारा अवगत कराया
गया है कि विसरा जॉँच रिपोर्ट से सर्पदंश से मृत्यु प्रमाणित भी नहीं होता है।
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3. स्टेट मेडिको लीगल सेल के परामर्श के कम में सर्पदश से मृत्यु की दशा में विसरा जांच रिपोर्ट की
कोई प्रासंगिकता न होने के कारण सम्यक विचारोपरान्त सर्पदंश से मृतक के आश्रितों को अहेतुक सहायता
उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्न वर्णित प्रकिया का पालन किया जाय :-
(1) मृतक का पंचनामा कराया जाय।
2) मृतक का पोस्टमार्टम कराया जाय ।
(3) पोस्टमार्टम के पश्चात मृतक की विसरा रिपोर्ट प्रिजर्व करने की आवश्यकता नहीं है।
सर्पदंश से मृत्यु की दशा में मृतक के आश्रितों को अधिकतम 07 दिन के अन्दर अहेतुक
सहायता उपलब्ध करायी जाय।
अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सर्पदंश से मृत्यु के प्रकरणों में उपरोक्त
प्रकिया का पालन करते हुए मृतक के आश्रितों को अहेतुक सहायता उपलब्ध कराने सम्बन्धी प्रकरणों को
07 दिन को अन्दर निस्तारित करने का कष्ट करें।
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