विधिक सेवाओं के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से राजेश पाण्डेय कालेज आफ लॉ के छात्रों ने निकाली जागरूकता रैली
विधिक सेवाओं के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से
राजेश पाण्डेय कालेज आफ लॉ के छात्रों ने निकाली
जागरूकता रैली
प्रताप धारा संवाददाता अम्बेडकरनगर।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में श्री राम सुलीन सिंह, माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के निर्देशानुसार आज दिनांक 09.11.2024 को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के अवसर पर जनपद अम्बेडकरनगर में मुख्यालय स्तर पर, तहसील स्तर पर, ब्लाक स्तर पर, ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन को निःशुल्क विधिक सेवाओं के प्रति जागरूक किये जाने हेतु विधिक साक्षरता शिविर/जागरूकता कार्यक्रम का आयोजिन किया गया एवं विभिन्न संस्थाओं, विद्यालयों, कालेजों के छात्र-छात्राओं द्वारा जनता में नालसा, सालसा एवं डीएलएसए द्वारा विभिन्न स्तर पर दी जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता/विधिक सेवाओं के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जागरूकता रैलियां भी निकाली गई। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजन के कम में प्राथमिक विद्यालय (इंग्लिश मीडियम) अकबरपुर एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय (इंग्लिश मीडियम) अकबरपुर, अम्बेडकरनगर में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में श्री भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर, श्री रमेश राम त्रिपाठी, चीफ एलएडीसीएस, श्री हिमांशु मिश्रा, खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर, डा० डी०पी० सिंह, ए०आर०पी०, सम्बन्धित विद्यालयों के प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, छात्र-छात्रायें जि०वि०से०प्रा० अम्बेडकरनगर के कर्मचारी, पी०एल०वी० द्वारा प्रतिभाग किया गया एवं अपर जिला जज / सचिव महोदय द्वारा हरी झण्डी दिखाकर प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के साथ विधिक जागरूकता रैली को रवाना किया गया।
शिविर को सम्बोधित करते हुये श्री भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा बताया गया कि सभी नागरिकों के लिये उचित, निष्पक्ष और न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 09 नवम्बर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस की शुरूआत पहली बार वर्ष 1995 में माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिये की गयी थी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नालसा का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अन्तर्गत समाज से कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिये और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिये लोक अदालतों का आयोजन करने के उद्देश्य से किया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके मुख्य संरक्षक है और गाननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वितीय वरिष्ठ न्यायाधीश प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 39ए अवसर की समानता के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने के लिये समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्राविधान करता है। अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 22 (1) विधि के समक्ष समानता सुनिश्चित करने के लिये राज्य को बाध्य करता है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं एवं उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश को इसके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामांकित किया जाता है। जिला स्तर पर विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गयी है एवं जनपद न्यायाधीश इसके कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा देश भर में विधिक सहायता कार्यक्रम और योजनाएं लागू करने के लिये राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को दिशा-निर्देश जारी करता है।" मुख्य रूप से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुक विधिक सेवा समितियों आदि को पात्र लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने एवं विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिये लोक अदालतों एवं सुलह-समझौता के माध्यम से निपटाने का कार्य करता है। मुफ्त विधिक सहायता पाने के लिये महिलाएं और बच्चे अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के सदस्य, औद्यौगिक श्रगिक, बड़ी आपदाओं जैसे हिंसा, बाढ़, सूखे, भूकम्प तथा औद्यौगिक आपदाओं आदि के शिकार लोग, विकलांग, निराश्रित, वृद्धजन व्यक्ति, हिरासत में रखे गये लोग एवं बेगार या अवैध मानव व्यापार के शिकार व्यक्तियों को पात्र बनाया गया है। विधिक साक्षरता शिविर में अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा स्थायी लोक अदालत की जनकल्याणकारी सेवाओं एवं लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल योजना के बारे में भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
इस अवसर जनपद की समस्त तहसीलों में, राजेश पाण्डेय कालेज आफ लॉ, इल्तिफातगंज, अकबरपुर अम्बेडकरनगर एवं सी०बी० सिंह, लॉ कालेज, सोनगांव, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में तथा एन०जी०ओ० जन शिक्षण केन्द्र कुटियवां बेवाना अम्बेडकरनगर द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन करते हुये जागरूकता रैलियां भी निकाली गई एवं आमजन के मध्य निःशुल्क विधिक सेवाओं के प्रति जानकारी हेतु पैम्फलेट, पोस्टर एवं अन्य पठनीय सामग्री वितरित की गई।









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