Ambedkar Nagar:एमनेस्टी स्कीम के अंतर्गत आने वाले कर दाता 31 मार्च 2025 तक ब्याज एवम अर्थदंड की छूट का ले सकते है लाभ
एमनेस्टी स्कीम के अंतर्गत आने वाले कर दाता 31 मार्च 2025 तक ब्याज एवम अर्थदंड की छूट का ले सकते है लाभ
अंबेडकर नगर ।
राज्य कर भवन अम्बेडकरनगर में दिनांक 5/02/2025 को श्री संतोष कुमार, अपर आयुक्त ग्रेड 1 राज्य कर अयोध्या जोन अयोध्या की अध्यक्षता में एमनेस्टी स्कीम जागरूकता हेतु एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमे एमनेस्टी स्कीम के अंतर्गत आने वाले कर दाताओं को इसके लाभ के बारे में जानकारी दी गई।
अपर आयुक्त द्वारा बताया गया कि, जी एस टी अधिनियम 2017 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18, 18-19 एवं 19-20 हेतु धारा 73 के अंतर्गत पारित आदेश में मूलधन को 31 मार्च 2025 तक जमा करते हुए ब्याज एवम अर्थदंड की छूट का लाभ लिया जा सकता है। अपर आयुक्त महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित अधिवक्ताओं द्वारा उठाए गए समस्याओं के बारे में भी चर्चा की गई तथा उनकी समस्याओं का समाधान भी किया गया। आयुक्त महोदय द्वारा यह भी बताया गया कि, एमनेस्टी स्कीम में यदि किसी व्यापारी को कोई समस्या आ रही हो तो कार्यालय में संबंधित अधिकारी से संपर्क कर उनकी समस्या का समाधान किया जायेगा। उक्त बैठक में संयुक्त आयुक्त श्री श्यामलाल,उपायुक्त श्री सुनील कुमार, श्री पशुपति प्रताप सिंह, सहायक आयुक्त डॉ अंकित सिंह, श्री रवींद्र कुमार तथा राज्य कर अधिकारी श्री विनोद कुमार, श्री अच्छेलाल एवं श्रीमती रूपम उपाध्याय मौजूद रहीं।
Comments