खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अम्बेडकरनगर की कार्रवाई में लगा 67000 का अर्थ दंड
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अम्बेडकरनगर की कार्रवाई में लगा 67000 का अर्थ दंड
प्रताप धारा संवाददाता अंबेडकर नगर।
अधोमानक/वाह्य तत्वयुक्त खाद्य पदार्थों की बिक्री तथा बिना वैध पंजीकरण प्राप्त कर खाद्य कारोबार संचालित करने वाले खाद्य कारोबारकर्ताओं पर अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) अम्बेडकरनगर के न्यायालय द्वारा विचाराधीन 06 वादों को निर्णीत करते हुए रू0 67000 (सड़सठ हजार) का अर्थदण्ड सम्बन्धित विक्रेताओं पर अधिरोपित किया गया।
खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा उक्त नमूने विगत माह में जनपद में विभिन्न प्रतिष्ठानों से संग्रहित कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला को भेजे गये थे। खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट में उक्त नमूने अधोमानक/वाह्य तत्वयुक्त पाये जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) अम्बेडकरनगर के न्यायालय में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत परिवाद पत्र पंजीकृत कराया गया था। न्यायालय द्वारा परीक्षण के उपरान्त उक्त समस्त प्रकरण में खाद्य कारोबारकर्ताओं को दोष सिद्ध पाते हुए उनके ऊपर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया जिसका खाद्य पदार्थवार विवरण इस प्रकार है-
1. अधोमानक मूंगफली दाना विक्रय करने के आरोप में विक्रेता हरिश्चन्द्र गुप्ता पुत्र स्व0 राधेश्याम गुप्ता, निवासी पश्चिम तरफ जलालपुर, पो0 व थाना जलालपुर, जनपद अम्बेडकरनगर पर रू0 9000 का अर्थदण्ड।
2. अधोमानक सरसों का तेल विक्रय करने के आरोप में विक्रेता बडे़लाल मौर्य पुत्र श्री संतराम मौर्य, निवासी मुसईतपुर, पो0 व थाना बेवाना, जनपद अम्बेडकरनगर पर रू0 18000 का अर्थदण्ड।
3. वाह्य तत्वयुक्त छेना मिठाई विक्रय करने के अरोप में विक्रेता शम्भूनाथ पुत्र स्व0 नागेश्वर, निवासी मामपुर, पो0 नरियांव, थाना जहांगीरगंज अम्बेडकरनगर पर रू0 10000 का अर्थदण्ड।
4. बिना पंजीकरण प्राप्त किये मीट का विक्रय करने के आरोप में रियाज पुत्र स्व0 इंतजा, निवासी सिसवां, पो0 गिलन्ट हुसैनपुर, थाना टाण्डा अम्बेडकरनगर पर रू0 10000, शकील अहमद पुत्र मो0 रियाज, निवासी सिसवां, पो0 गिलन्ट हुसैनपुर, थाना टाण्डा अम्बेडकरनगर पर रू0 10000, मो0 आजम पुत्र इरशाद अली, निवासी सिसवां, पो0 गिलन्ट हुसैनपुर, थाना टाण्डा अम्बेडकरनगर पर रू0 10000 का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।
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