हाईकोर्ट से संध्या देवी को राहत, पदच्युत करने का आदेश निरस्त

 हाईकोर्ट से संध्या देवी को राहत, पदच्युत करने का आदेश निरस्त



 सत्यप्रकाश की रिपोर्ट गाजीपुर


क्षेत्र के ग्राम पंचायत सनेहुआ की ग्राम प्रधान संध्या देवी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जिला प्रशासन ने पूर्व में जारी पदच्युत करने का आदेश निरस्त कर दिया है।

जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के आदेश संख्या 4846 दिनांक 21 अक्टूबर 2025 द्वारा संध्या देवी को उ.प्र. पंचायती राज अधिनियम, 1947 की धारा 95 (1) (छः) (III) के अंतर्गत शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 दिनांक 26 अप्रैल 2022 के उल्लंघन का दोषी पाते हुए ग्राम प्रधान पद से पदच्युत कर दिया गया था।

इस आदेश के विरुद्ध संध्या देवी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी। न्यायालय ने 5 फरवरी 2026 को पारित आदेश में जिला मजिस्ट्रेट के 21 अक्टूबर 2025 के आदेश को विधिक रूप से अस्थिर मानते हुए निरस्त कर दिया।

उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार द्वारा जारी कार्यालय आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पूर्व का आदेश संख्या 4846 दिनांक 21.10.2025 को निरस्त किया जाता है।

इधर, ग्राम प्रधान संध्या देवी ने न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह सत्य और संघर्ष की जीत है। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास था और अंततः उन्हें न्याय मिला। फैसले के बाद समर्थकों में खुशी का माहौल है।

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